bihar udyami yojana 2021

बिहार के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमी व मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की शुरुआत की, https://udyami.bihar.gov.in/

बिहार के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमी व मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की शुरुआत की, https://udyami.bihar.gov.in/

बिहार के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमी व मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की शुरुआत की है. https://udyami.bihar.gov.in/  इस योजना के तहत अब प्रदेश के सामान्य और पिछड़ा वर्ग के युवाओं तथा सभी वर्ग की महिलाओं को उद्योग लगाने में सरकार आर्थिक मदद करेगी. राज्य के युवा उद्योग जगत में अपना भविष्य संवार सकें, इसके लिए सरकार 10 लाख रुपये तक की मदद करेगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग से मुख्यमंत्री महिला उद्यमी व मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का शुभारंभ किया. क्या है यह योजना, आसान भाषा में समझ लेते हैं.

इस योजना के लिए राज्य के उद्योग विभाग ने नया पोर्टल तैयार किया है. www.udyami.bihar.gov.in. सीएम ने कहा कि इन योजनाओं से लाखों महिलाओं व युवाओं में उद्यमिता विकास व स्वरोजगार को और बढ़ावा मिलेगा.

इस योजना के तहत सरकार, जो 10 लाख रुपये उद्योग लगाने के लिए देगी. उसमें से पांच लाख रुपये अनुदान के रूप में मिलेगा. वहीं, बाकी के पांच लाख रुपये लोन होगा. पांच लाख वाले लोन पर सरकार युवाओं से सिर्फ एक प्रतिशत के दर से ब्याज वसूलेगी. महिलाओं को कोई ब्याज नहीं देना होगा. लोन को 84 किस्त में लौटाने की सुविधा दी गई है. 10 लाख रुपये की राशि दो किस्तों में उद्योग लगाने वाले युवाओं और महिलाओं को मिलेगी.

योजना का आधार

साल 2018 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना की शुरुआत राज्य सरकार द्वारा की गई थी. इसका मकसद था कि अनुसूचित जाति व जनजाति के युवा एवं युवतियों को उद्यमिता के विकास करने व स्वरोजगार को बढ़ावा मिले. 2020 में अति पिछड़ा वर्ग के युवक एवं युवतियों में उद्यमिता के विकास व उद्योग स्थापित करने में उनकी मदद के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री अति पिछड़ा उद्यमी योजना की शुरुआत की थी.

कैसे कर सकते हैं इसके लिए आवेदन

अब सरकार ने बिहार के हर वर्ग के युवा और युवतियों को उद्यमिता की तरफ आकर्षित करने के उद्येश्य से मुख्यमंत्री महिला उद्यमी व मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना लागू की गई है. इस योजना में आवेदन करने के लिए www.udyami.bihar.gov.in पोर्टल भी लॉन्च किया गया है. इस पोर्टल पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

इस योजना की खास बातें

  • इस योजना के माध्यम से उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा.

  • बेरोजगारी की दरों में कमी आएगी.

  • इस योजना के अंतर्गत बिहार सरकार द्वारा 10 लाख रूपए का प्रोत्शाहन राशि दी जाएगी.

  • 10 लाख रूपए की राशि में से 5 लाख रुपये अनुदान के रूप में दिए जाएंगे और बाकी 5 लाख रुपये 1 प्रतिशत के ब्याज पर लोन रूप में दिए जाएंगे.

  • लोन की राशि 84 किस्तों में जमा करना होगा.

इस योजना में कौन कर सकता है अप्लाई

  • आवेदक को बिहार का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है.

  • आवेदक कम से कम 10+2 या इंटरमीडिएट, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण हो.

  • आवेदक की उम्र 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए.

  • आवेदक इकाई प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, LLP अथवा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो.

  • पार्टनरशिप फर्म उद्यमी द्वारा अपने निजी PAN पर किया जा सकता है.

  • प्रस्तावित फर्म के नाम से चालु खाता होना चाहिए.

जरूरी दस्तावेज

  • स्थायी निवास प्रमाण पत्र

  • मैट्रिक प्रमाण पत्र (जन्म तिथि के सत्यापन के के लिए)

  • इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यता प्रमाण पत्र

  • जाती प्रमाण पत्र (पिता के नाम से)

  • आधार कार्ड

  • पैन कार्ड

  • फोटो

  • हस्ताक्षर का नमूना

  • बैंक अकाउंट

सीएम नीतीश कुमार ने कहा- महिलाओं की भागीदारी जरूरी

इस योजना का शुभारंभ करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि इससे महिलाओं और युवाओं में उद्यमिता विकास एवं स्वरोजगार को और बढ़ावा मिलेगा. साल 2005 में सरकार में आने के बाद से महिलाओं के उत्थान एवं सशक्तीकरण को लेकर सरकार ने कई कदम उठाए हैं. हमलोगों का शुरू से उद्देश्य रहा है कि महिलाएं सक्षम एवं आत्मनिर्भर बनें. राज्य का विकास तभी होगा, जब पुरुषों के साथ महिलाओं की भी भागीदारी होगी.

PATNA: Bihar  Chief Minister Nitish Kumar on Friday launched  two ambitious schemes christened as the ‘Mukhya Mantri Yuva Udyaymi Yojna’ and the ‘Mukhya Mantri Mahila Udyami Yojna’ https://udyami.bihar.gov.in/ to promote entrepreneurship among youth and women of all sections under the state’s ‘Mukhaya Mantri Udyami Yojna’ scheme.

The schemes were promised by the chief minister during the 2020 Bihar elections in a bid to counter the RJD’s poll plank on unemployment. During the polls, the chief minister had promised to extend the existing Rs 10 lakh financial assistance for entrepreneurship development to sections, if voted to power.

Earlier, ‘the Mukhya Mantri Udyami Yojna’ was started in 2018 and limited to the members of SC, ST and the extremely backward classes (EBCs).

Apply Now >> https://udyami.bihar.gov.in/

From now on, youth and women-irrespective of caste and creed, wishing to start entrepreneurship, will get a loan of Rs 10 lakh, in which Rs 5 lakh would be a grant from the state government and the rest Rs 5 lakh will come as loan, refundable in 84 instalments.

“When women will work with men, there will be development. Under these two schemes now everyone eligible for youth and women get a major financial supports,” CM Nitish Kumar said after launching the schemes.

He also launched a portal on which youth and women from all sections can register themselves for availing the loan from the government.

Outlining the benefits of these schemes, Kumar said: “Today, the income of every household has increased due to the increase in participation of women.” He added that the state government has initiated a slew of schemes aimed at promoting economical empowerment among the women.

Log in : https://udyami.bihar.gov.in/

Download User Manual for Process : https://udyami.bihar.gov.in/user-manual

Apply Form : https://udyamiuser.bihar.gov.in/

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नवीनतम गतिविधियां

  1. यह योजना 18 जून से शुरू होकर 3 माहिने तक आवेदन स्वीकार करेगी।
  2. योजना में पंजीकरण के पहले उपयोगकर्ता पुस्तिका डाउनलोड कर के जरूर पढे
  3. पंजीकरण शाम 4.30 बजे से शुरू हो जाएगी*

प्रमुख बिंदु

सम्बंधित प्रक्षेत्र के युवा युवतियों को कुल परियोजना लागत (प्रति इकाई) का 50 प्रतिशत अधिकतम रूपया 5,00,000 (पाँच लाख) ब्याज मुक्त ऋण जिसे ७ वर्षों (८४ समान क़िस्तों) में अदा करना है

स्वीकृत राशि का ५०% अधिकतम ५,००,००० (पांच लाख) विशेष प्रोत्साहन योजनान्तर्गत अनुदान/सब्सिडी देय होगा

चयन के उपरांत लाभुकों के प्रशिक्षण के लिए प्रति इकाई रूपया २५,००० की व्यवस्था

इस योजना के अंतर्गत केवल नये उद्योंगों के स्थापना के लिए लाभ देय होगा I इन इकाइयों को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन निति २०१६ का लाभ भी देय होगा

दिनांक 18 जून २०२१ से आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से udyamiuser.bihar.gov.in/ पर प्राप्त किये जायेंगें

 

 
 
 

विशेष जानकारी के लिए टॉल फ्री नंबर 1800 345 6214 पर प्रत्येक कार्य दिवस को १० बजे पूर्वाह्न ५ बजे अपराह्न तक संपर्क किया जा सकता है I या संबंधित जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक से संपर्क किया जा सकता है

 

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